दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा ज़ारी जनहित में नया आदेश। 1 मई 2022 से वाहनों की एचपी एडिशन या एचपी डिलीट कराने के लिए बैंकों और फाइनेशियर कंपनियों को अपने सभी पेपर ऑनलाइन परिवहन विभाग की साइट पर अपलोड करने होंगे और सिर्फ ऑनलाइन एचपी डिलीट और एचपी एडिशन जो आनलाइन बैंको और फाइनेंस करने वाली कंपनियों द्वारा परिवहन विभाग की साइट पर अपलोड होगी उन्ही वाहनों की एचपी डिलीट या एचपी एडिशन होंगी।
परिवहन विभाग के निर्देश तो जनहित में हैं पर इससे वाहन मालिकों का कितना हित और बैंको और फाइनेंस कंपनियों का कितना हित होगा एक मई से जनता के समक्ष आना शुरु हो जाएगा।
ट्रांसपोर्ट आपरेटर्स एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय बाटला ने इस आदेश की तारीफ़ के पुल बांधते हुए परिवहन विभाग के आला अधिकारियों को फाइनेंस कंपनियों ओर बैंकों का हिमायती बताया। उन्होंने कहा की हाथ कंगन को आरसी क्या पड़े लिखे को फारसी क्या दिल्ली के वाहन मालिकों को जल्द इस जनहित के आदेश का फायदा दिखना शुरू हो जाएगा।
जनहित में जारी