परिवहन आयुक्त दिल्ली आशीष कुंद्रा ने रचा एक और इतिहास और सभी को दिखाया अपने दिमाग का एक और खेल
इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के द्वारा दिल्ली में डीजल वाहनों के पंजीकरण को खुलवाने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय में याचिका IA 81494 और IA 81464 / 2023 दायर की जिस पर उच्चतम न्यायालय में 15 मई 2023 को सुनवाई कर दिल्ली में आने वाले जी 20 को देखते हुए तथा नए मानकों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है डीजल इंजन यूरो VI द्वारा चलने वाले वाहनों से निकलने वाला प्रदुषण सीएनजी से भी कम है और इस बात को अदालत द्वारा अपनी सहायता हेतु रखे एमिकस क्यूरी द्वारा भी माना और न्यायालय में बताया की यूरो VI डीजल वाहनों के लिए एनजीटी या उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं और इसी आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली में डीजल वाहनों के पंजीकरण की पाबंदी को हटा दिया और डीजल वाहनों के पंजीकरण को हरी झंडी दिखा दी।
वहीं
इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने रिट याचिका (सिविल) 8142 /2023 और सी.एम. अपील 31279 / 2023 और सी.एम. अपील 31278 / 2023 दायर करी थी और उसकी सुनवाई 02 जून 2023 को उच्चतम न्यायालय में की गई और उस में एसोसिएशन द्वारा न्यायालय को बताया गया दिल्ली में जी 20 के लिए आने वाले शीर्ष नेताओं के लिए कुछ ऐसे वाहनों की मांग की गई है जिनमे स्पीड कंट्रोल डिवाइस इनबिल्ट नही आता और ना ही उन वाहनों के लिए बाहरी स्पीड कंट्रोल डिवाइस उपल्ब्ध है और ऐसे में हम किस प्रकार से उन वाहनों को उपल्ब्ध करवा पाएंगे। इस लिए उन वाहनों को जो जी 20 के लिए विशेष रूप में मांगी गई है को बिना स्पीड कंट्रोल डिवाइस दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा पंजीकरण को करने के आदेश पारित करे। उच्चतम न्यायालय द्वारा जी 20 में आने वाले शीर्ष व्यक्तियो के लिए जरुरत वाले वाहनों को टैंडर नोटिस में देख कर पंजीकरण करने के निर्देश ) आदेश पारित कर दिए।
अब देखे और जाने दिल्ली परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा द्वारा रचा गया अपने दिमाग का खेल, मानना पड़ेगा वह ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ है तभी तो अपने ज्ञान के बल पर बार बार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, कैट, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गैजेट नोटिफिकेशन और तो और परिवहन मंत्री दिल्ली सरकार द्वारा पारित आदेशों को दरकिनार करते आ रहे हैं और फिर भी सभी है चुप।
वही अपने दिमाग और ज्ञान का खेल डीजल वाहनों के पंजीकरण को खोलने में कर दिखाया । दो अलग अलग उच्चतम न्यायालय के आदेशों को एक साथ जोड़कर ऐसा आदेश पारित कर दिया जिससे दिल्ली में डीजल वाहनों का पंजीकरण खुल कर भी नहीं खुल पाएगा । दिल्ली के आल इंडिया परमिट, टूरिस्ट परमिट और सीसी इंटरस्टेट वाहन मालिक यह सोच कर खुश ना हो की दिल्ली में अब बाहरी राज्यों के डीजल वाहन देखने को कम मिलेगा क्योंकि अब दिल्ली में उनका अपना दिल्ली का पंजीकृत डीजल वाहन जनता को सेवा देने के लिए उपलव्ध होगा।
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