2018 से पहले ई – वाहन खरीद कर दिल्ली को प्रदुषण मुक्त में सहायक बनने वाले वाहनों के मालिक आज परेशान,
दिल्ली में ई वाहन की बिक्री शुरू होने से लेकर ई वाहन पॉलिसी (2018) आने से पहले ई वाहन खरीद कर व्यवसायिक कार्यों में चलाने वाले वाहनों के मालिक हो रहे हैं परेशान और भटक रहे हैं दर दर पैर नही है उनकी कोए सुनने वाला।
दिल्ली परिवहन विभाग ने ई पॉलिसी आने से पहले ई वाहनों को साधारण चलने वाली कैटेगरी में पंजीकरण नंबर प्रदान कर साधारण तरीके से परमिट शुल्क लेकर परमिट जारी कर दिए।
2017 में जिस वाहन मालिकों ने ई वाहनों पर परमिट ले लिए वह आज उस परमिट को नवीनीकरण करवाने के लिए दर दर भटक रहे है और उनको सही दिशा दिखाने और बताने बाला पूरे परिवहन विभाग में कोई नहीं है। सब का एक जवाब परिवहन आयुक्त सीधे इस कार्य को स्वयं देखते हैं और वही इसके लिए सही मार्गदर्शन कर सकते है और परिवहन आयुक्त के पास मिलने का समय उपल्ब्ध नही अब क्या करे वह सभी वाहन मालिक जिन्होंने ई पॉलिसी आने से पहले ही ई वाहन खरीदकर उसे जनहित और दिल्ली को प्रदुषण मुक्त कराने में अपना योगदान प्रदान किया।
यह वह वाहन मालिक है जिन्होंने ई वाहन के लिए पंजीकरण फीस दी है ना की सरकार से सब्सिडी प्राप्त की है
यह वह वाहन मालिक हैं जिन्होने ई वाहन के परमिट के लिए भी फीस दी है मुफ्त में नही प्राप्त किया
फिर भी परेशान और वह भी परिवहन विभाग की गलती से है ना कितना जनहित का विभाग ?
संजय बाटला
Tags: न्यूज ट्रांसपोर्ट विशेष, News Transport Vishesh, Tolwa, Transport Operators and Labour Welfare Association
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